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दिल्ली में ऑड-ईवन पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

दिल्ली में ऑड-ईवन का आज चौथा दिन है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ऑड-ईवन पर रोक लगाने की मांग की गई है.

फोटो-ट्विटर फोटो-ट्विटर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:49 PM IST

  • 15 नवंबर रात आठ बजे तक लागू रहेगा ऑड-ईवन
  • ऑड-ईवन को लेकर बीजेपी शुरू से हमलावर रही है

दिल्ली में ऑड-ईवन का आज चौथा दिन है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें ऑड-ईवन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का नाम संजीव कुमार है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार का यह फैसला असंवैधानिक, मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग है. इसलिए दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए.

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बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड-ईवन नियम लागू हुआ जो 15 नवंबर रात आठ बजे तक लागू रहेगा. प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2016 में इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी. हालांकि बीजेपी इसको लेकर शुरू से हमलावर रही है.

गुरुवार को केजरीवाल सरकार के ऑड-ईवन के विरोध में चालान कटवाने वाले दिल्ली बीजेपी के नेता विजय गोयल पराली लेकर सड़कों पर उतरे. विजय गोयल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर अपने समर्थकों के साथ पराली लेकर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि साइकिल की सवारी करते हुए विजय गोयल अपने तमाम समर्थकों को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे, लेकिन वे अपने घर पर नहीं मिले. प्रदूषण को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है.

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डेढ़ मिनट में दाखिल याचिका पर सुनवाई खत्म

इससे पहले सितंबर में ऑड-इवन के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने सुनवाई की थी. इस याचिका पर सुनवाई एक से डेढ़ मिनट के अंदर ही खत्म हो गई और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस भी ले लिया था.

दरअसल, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन ने कहा था कि ये एक गैर जरूरी जनहित याचिका है, जिसे सिर्फ मीडिया अटेंशन पाने के लिए कोर्ट में दाखिल किया गया है. इस याचिका में गंभीरता की कमी है. इसमें सुनवाई के योग्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑड-ईवन के विरोध के लिए यह याचिका लगाई गई है, जिसमें कोई ठोस आधार भी नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए.

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