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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: 2 विधायकों ने दर्ज किया जवाब, EC ने 19 को दिया और वक्त

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी 19 विधायकों की लेटलतीफी की वजह से चुनाव आयोग ने इस केस की सुनवाई अब 21 अक्टूबर तक टाल दी है. संसदीय सचिव बनाए गए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद पर होने का मामला चुनाव आयोग में चल रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
मोनिका शर्मा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 7:54 PM IST

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी 19 विधायकों की लेटलतीफी की वजह से चुनाव आयोग ने इस केस की सुनवाई अब 21 अक्टूबर तक टाल दी है. संसदीय सचिव बनाए गए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद पर होने का मामला चुनाव आयोग में चल रहा है.

ये छठा मौका है जब चुनाव आयोग ने इन विधायकों को तकनीकी पेंच पर मोहलत दी है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक दो विधायकों ने ही 17 अक्टूबर को नियत तारीख पर अपने जवाब दाखिल किए थे. 19 विधायकों ने जवाब देने के लिए फिर समय मांग लिया. आयोग ने इन्हें 3 दिनों की और मोहलत दे दी है.

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दिल्ली सरकार के दो मामलों पर सुनवाई
अब चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चल रही सरकार के कार्यकलापों में से दो अहम मामलों में सुनवाई कर रहा है. एक तो 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का और दूसरा 27 विधायकों को अस्पतालों के रोगी कल्याण विभाग का प्रभारी बनाए जाने का मामला है.

राष्ट्रपति ने दी थी जांच करने की सलाह
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी गई याचिका में इन दोनों मामलों में लिप्त विधायकों के लाभ के पद पर होने की बात कही गई थी. इसलिए इन विधायको की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से इस बारे में जांच कर सलाह मांगी थी. तभी से आयोग इन दोनों मामलों में सुनवाई कर रहा है.

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