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ओपी चौटाला को हाईकोर्ट से फिर मिली 3 हफ्ते की पैरोल

हरियाणा के 82 साल के नेता ओपी चौटाला को एक बार फिर स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का  पैरोल  दे दिया है. जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे इनेलो के नेता ओपी चौटाला पिछले महीने भी अपने पोते की शादी के लिए  पैरोल पर गए थे.

ओपी चौटाला ओपी चौटाला
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 7:11 PM IST

हरियाणा के 82 साल के नेता ओपी चौटाला को एक बार फिर स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का  पैरोल दे दिया है. जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे इनेलो के नेता ओपी चौटाला पिछले महीने भी अपने पोते की शादी के लिए  पैरोल पर गए थे.

हालांकि इस बार चौटाला ने 6 महीने के  पैरोल के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट से सिर्फ 3 हफ्ते का ही  पैरोल  मिल पाया है. चौटाला बीपी, शुगर जैसी कई स्वास्थ्य संबधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. पिछले साल उन्हे पेसमेकर भी लग चुका है.

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इस मामले में गौरतलब ये भी है कि सरकार शुरू से ही उनकी  पैरोल का विरोध करती आ रही है. उनका पक्ष था कि चौटाला जेल से निकलने के नए-नए बहाने बनाते है और जब से उन्हें सजा हुई है तब से हर बार वो  पैरोल लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाते आ रहे है. कानून सबके लिए बराबर है लिहाजा उनकी  पैरोल को खारिज किया जाना चाहिए.

1999-2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित दस लोगों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में एक दोषी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

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इस फैसले को ओपी चौटाला समेत कई दोषियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां कोर्ट ने चौटाला को राहत देने से इंकार कर दिया था. इसके बाद चौटाला ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था.

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