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PAK की अदालत ने डेनियल पर्ल के हत्यारे की सजा को बदला, अन्य 3 भी रिहा

साल 2002 में पाकिस्तान आए अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी. अब 18 साल बाद एक अदालत ने पर्ल के हत्यारे की सजा में बदलाव कर दिया है.

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 5:27 PM IST

  • डेनियल पर्ल मामले में PAK की कोर्ट का फैसला
  • मुख्य हत्यारे की मौत की सजा को बदला गया
  • तीन दोषियों को अदालत ने किया रिहा

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में गुरुवार को पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर आई. यहां सिंध हाईकोर्ट ने हत्या के मुख्य दोषी को दी गई मौत की सज़ा को 7 साल की सजा में तब्दील कर दिया है, जबकि अन्य तीन दोषियों को बरी कर दिया गया है. अमेरिका से पाकिस्तान में कवरेज के लिए आए डेनियल पर्ल की 2002 में हत्या कर दी गई थी.

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गुरुवार को सिंध हाई कोर्ट ने जो आदेश सुनाया, उसमें मुख्य दोषी उमर सईद शेख को पहले दी गई मौत की सज़ा को बदलकर 7 साल की सजा में बदल दिया गया. हालांकि, उमर सईद 2002 से ही जेल में है, ऐसे में उसे सलाखों के पीछे 18 साल हो गए हैं.

उमर सईद के अलावा अन्य तीन दोषी फहाद नसीम, सलमान साकिब और शेख आदिल को बरी कर दिया गया है, जबकि इन्हें पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. 2002 में जब डेनियल पर्ल की हत्या के बाद इन चारों को गिरफ्तार किया गया था, तब मौत की सजा के खिलाफ दोषियों की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी.

अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के साउथ एशिया ब्यूरो चीफ रहे डेनियल पर्ल 2002 में कराची आए थे. यहां पर वो धर्म के नाम पर लोगों को जेहाद के लिए भड़काने वाले आतंकियों को लेकर कहानी करने आए थे. लेकिन कहानी कवर करने के दौरान ही आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और हत्या कर दी.

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तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस हत्या की निंदा की थी और पाकिस्तान पर दोषियों को पकड़ने का दबाव बनाया गया था. कुछ ही दिनों के बाद डेनियल पर्ल को मारने वाले दोषियों को पकड़ लिया गया था. इन चार दोषियों के अलावा एक अन्य दोषी पहले ही जेल से बाहर आ चुका है.

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