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कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा, हाई कोर्ट से वकील देने की मांग

भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद हैं. पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

कुलभूषण जाधव कुलभूषण जाधव
गीता मोहन
  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 2:47 PM IST

कुलभूषण जाधव को वकील देने के मामले में अब पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने ICJ का फैसला लागू करने के लिए वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी है. हालांकि, याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता है. साथ ही पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि जाधव ने रिव्यू पिटीशन से इनकार कर दिया है.

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भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में कैद हैं. पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था, जहां फिलहाल ये केस लंबे समय से चल रहा है.

ICJ ने पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और भारत को जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए कहा था. इसके बाद से पाकिस्तान लगातार कोर्ट को गुमराह करने वाले पैंतरे अपना रहा है. हाल ही में जाधव से पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के दो अधिकारियों ने मुलाकात थी. लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई. इस पर भारत ने कहा था कि ये कॉन्सुलर एक्सेस सार्थक नहीं था क्योंकि खुले तौर पर जाधव से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई. इससे पहले 2017 में जाधव की मां और पत्नी को मिलने की इजाजत दी गई थी.

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जाधव को तीसरा कॉन्सुलर एक्सेस, पाक अधिकारियों के बिना मिल सकेंगे भारतीय अफसर

अब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना कॉन्सुलर एक्सेस देने की पेशकश की है. इस बीच पाक सरकार हाई कोर्ट चली गई है. हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि कुलभूषण जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मांग से इनकार कर दिया है. साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि जाधव भारत की मदद के बिना वकील नहीं कर सकता है.

बता दें कि पाकिस्तान जाधव मामले में लगातार कॉन्सुलर एक्सेस देने से बचता रहा है. अब जबकि पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस देने पर हामी भरी है तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर नया पैंतरा चल दिया है. बता दें कि ICJ से भारत को कॉन्सुलर एक्सेस की परमिशन मिली थी, लेकिन अब तक पाकिस्तान की तरफ से बिना अवरोध के एक्सेस नहीं दिया गया है.

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