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पाकिस्तानी लड़के को एमपी की लड़की से हुआ प्यार, मिली सलाखें

अकबर को पुलिस ने 8 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से कोर्ट में मामला विचाराधीन था. इस दौरान अकबर जेल में ही रहा और ऐसे में 29 जुलाई को आए फैसले के मुताबिक 8 अगस्त 2016 को अकबर की सजा पूरी हो जाएगी जिससे वो रिहा हो जाएगा.

देवास देवास
प्रियंका झा/रवीश पाल सिंह
  • देवास,
  • 30 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 8:26 PM IST

वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद देवास में रह रहे एक पाकिस्तानी युवक पर देवास कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसे एक साल के लिए जेल भेज दिया है. इसके अलावा उसपर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

फेसबुक पर हुआ था एमपी की लड़की से प्यार
दरअसल पाकिस्तान के कोठारी जमसोरा के रहने वाले अकबर शाह को फेसबुक पर मध्यप्रदेश के देवास में रहने वाली एक लड़की साफिया परवीन से प्यार हो गया. दोनों परिवारों के बीच भी पुरानी दोस्ती थी लिहाज़ा 23 जनवरी को दोनों की शादी भी हो गई. शादी के बाद अकबर ने एक साल का वीजा बनाया और देवास में ही रहने लगा. उसकी वीजा अवधि को उसने एक बार आगे बढ़ाया जिसकी अवधि 11 जुलाई 2015 को समाप्त हो रही थी.

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लेकिन जब अकबर उसके बाद भी बिना वीजा के भारत में रहने लगा तो 8 अगस्त 2015 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया. तब से ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए आता रहा और सालभर के बाद 29 जुलाई 2016 को कोर्ट ने उसे एक साल की सजा सुना दी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अकबर पढ़ा-लिखा है इसके बावजूद उसने कानून का पालन नहीं किया.

वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान
अकबर को पुलिस ने 8 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से कोर्ट में मामला विचाराधीन था. इस दौरान अकबर जेल में ही रहा और ऐसे में 29 जुलाई को आए फैसले के मुताबिक 8 अगस्त 2016 को अकबर की सजा पूरी हो जाएगी जिससे वो रिहा हो जाएगा. कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि सजा पूरी होने के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाए और कोर्ट को सूचित किया जाए. आपको बता दें कि शादी के बाद अकबर को एक डेढ़ साल का लड़का भी है.

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