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PAK: मुशर्रफ को SC से राहत, विदेश यात्रा से बैन हटा

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मुशर्रफ की विदेश यात्राओं पर बैन को जारी रखने की याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. पाक सरकार की ओर से ये याचिका अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट ने दायर की थी. मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह सहित कई मामले चल रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ
अंजलि कर्मकार
  • इस्लामाबाद,
  • 16 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 7:11 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. मुशर्रफ की विदेश यात्रा पर बैन को जारी रखने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. पाक सरकार की ओर से ये याचिका अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट ने दायर की थी. मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह सहित कई मामले चल रहे हैं.

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की थी. इसमें कहा गया कि पूर्व सैन्य शासक की विदेश यात्राओं पर बैन जारी रखी जाये, क्योंकि वे देश छोड़कर जा सकते हैं. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 72 साल के मुशर्रफ की विदेश यात्रा पर अब रोक लगाये रखने की जरूरत नहीं है. जब तक कि केंद्र सरकार उनपर कोई पाबंदी न लगाये.

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सरकार कर सकती है कार्रवाई
चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने मुशर्रफ को मेडिकल जांच के लिए विदेश जाने की मंजूरी दे दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. ऐसे में सरकार राजद्रोह के मामले में मुशर्रफ का नाम एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में रखकर उन्हें देश छोड़कर जाने से रोक सकती है.

मुशर्रफ के वकील ने क्या कहा
मुशर्रफ के वकील फारुग नसीम ने बताया कि सरकार गैरकानूनी तरीके से मुशर्रफ को दूसरे मुल्क जाने से रोक रही है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, उनकी विदेश यात्रा पर बैन हटा लिया गया है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अधिकार है कि वह ईसीएल के जरिये किसी को भी मुल्क छोड़ने से रोक सकती है.

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कब लगा था बैन
पूर्व सैन्य शासक की विदेश यात्रा पर तब बैन लगा था, जब 2013 में पाक सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया. मुशर्रफ ने 2007 में संविधान को खत्म कर दिया था. इस अपराध में आर्टिकल 6 के तहत मौत की सजा का प्रावधान है. अप्रैल 2014 में सरकार ने मुशर्रफ की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी, लेकिन कराची में सिंध हाई कोर्ट ने जून 2014 में फैसला सुनाते हुए बैन हटा लिया. हाई कोर्ट के इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

मर्डर केस में भी मिल चुकी है राहत
जनवरी में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुशर्रफ को 2006 में बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर खान बुगती के मर्डर केस से बरी कर दिया. पूर्व सैन्य शासक को कोर्ट की तरफ से मिली ये पहली राहत थी.

कब पावर में आए थे मुशर्रफ
मुशर्रफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर सत्ता हासिल की थी और 2008 तक सत्ता में रहे. उनपर महाभियोग चला, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद उन्हें निर्वासित कर दिया गया और वे दुबई चले गए. अभी वे अपनी बेटी के साथ कराची में रह रहे हैं.

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