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पैन कार्ड फॉर्म में जुड़ा नया कॉलम, इनके लिए बढ़ी सहूलियत

पैन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है. यह बदलाव सरकार ने ट्रांसजेंडरों को ध्यान में रखकर किया है. नये बदलाव के अनुसार अब पैन फॉर्म में अलग से जेंडर श्रेणी जुड़ेगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 1:27 PM IST

पैन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया है. यह बदलाव सरकार ने ट्रांसजेंडरों को ध्यान में रखकर किया है. नये बदलाव के अनुसार अब पैन फॉर्म में अलग से जेंडर श्रेणी जुड़ेगी. इस सहूलियत के आने के बाद ट्रांसजेंडर तीसरी कैटेगरी पर टिक कर सकेंगे. पहले यह सुविधा नहीं थी.

इस बदलाव से पहले पैन कार्ड फॉर्म में सिर्फ दो ही जेंडर कैटेगरी होती थी. इसमें एक महिला और दूसरी पुरुष के लिए होती थी, लेक‍िन अब ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से कैटेगरी होगी. इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव किया है.

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) ने इस संबंध में अध‍िसूचना जारी कर दी है. इस बदलाव के बाद पैन कार्ड एप्ल‍िकेशन फॉर्म में एक नया बॉक्स मिलेगा, जिस पर उन्हें टिक करना होगा.

यह अध‍िसूचना इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है. इस बदलाव के बाद नया पैन एप्ल‍िकेशन फॉर्म जारी किया गया है. सरकार के इस कदम से ट्रांसजेंडरों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी. सीबीडीटी के एक वर‍िष्ठ अध‍िकारी ने बताया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में सुझाव मिले थे. इसके बाद ही यह बदलाव किया गया है.

बता दें कि पैन कार्ड टैक्स से जुड़े काम निपटाने के लिए अनिवार्य होता है. इसके साथ ही आपके लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अन‍िवार्य होता है. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक समय है.

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