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पंचायत ने सुनाया रेप पीड़िता को आरोपी के साथ रहने का फरमान

उत्तर प्रदेश में एक पंचायत ने रेप के आरोपी को पीड़िता के साथ ही रहने का फरमान जारी किया है. मामला खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र का है. आरोपी को जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपये और 3 बीघा जमीन पीड़िता के पति को देने का भी आदेश दिया गया.

Rape Rape
aajtak.in
  • बुलन्दशहर,
  • 06 मई 2015,
  • अपडेटेड 6:45 AM IST

उत्तर प्रदेश में एक पंचायत ने रेप के आरोपी को पीड़िता के साथ ही रहने का फरमान जारी किया है. मामला खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र का है. आरोपी को जुर्माने के तौर पर एक लाख रुपये और 3 बीघा जमीन पीड़िता के पति को देने का भी आदेश दिया गया.

इस फरमान के बाद आरोपी फरार हो गया. वहीं, पति ने उसे और उसके बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया है. अधिकारियों ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पीड़िता से गांव के ही एक शख्स ने करीब साल भर पहले रेप किया था. इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई. धीरे-धीरे समय बीतता गया और महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया.

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पंचायत के फैसले और इंसाफ के बीच फंसी पीड़िता
10 अप्रैल 2015 को पति ने गांव में पंचायत बुलाई. जिसमें यहां के 30-40 लोग जमा हुए. पंचों ने आरोपी युवक को बुलवाया. उसने पंचायत में महिला से संबंध बनाने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि बेटा भी उसी का है. इसके बाद पंचायत ने चौकी इंचार्ज के नाम पर फरमान जारी किया. जिसमें आरोपी से जुर्माने के तौर पर महिला के पति को एक लाख रुपये और 3 बीघा जमीन देने को कहा गया है. यही नहीं, पीड़िता को आरोपी के साथ ही रहने का हुक्म भी सुना दिया.

पंचायत के फैसले के बाद आरोपी फरार हो गया. बताया जा रहा है कि वह गांव का दबंग है. वहीं, अब महिला को उसका पति भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे जुर्माने के पैसे और जमीन नहीं मिली. फरार आरोपी के घर वालों ने भी महिला को अपनाने से इंकार कर दिया है. अब पीड़िता पंचायत के उस फरमान को लेकर पुलिस अधिकारियों से इंसाफ दिलाने की गुहार कर रही है, जिस पर पंचों ने फैसला सुनाते हुए अपने दस्तखत किए थे.

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एसपी देहात अशोक कुमार ने खुर्जा पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. उनका कहना है कि पंचों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट: IANS)

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