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लाहौर कोर्ट से कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज करने की अपील

दूसरी याचिका लाहौर बार एसोशिसन की ओर से डाली गई है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक जाधव की ओर से की गई आतंकी वारदतों में मारे गए लोगों को ही जाधव की सजा माफ करने का हक मिलना चाहिए.

लाहौर कोर्ट में दो याचिकाएं लाहौर कोर्ट में दो याचिकाएं
अनुग्रह मिश्र
  • इस्लामाबाद,
  • 30 जून 2017,
  • अपडेटेड 4:27 PM IST

पाकिस्तान की जेल में बंद नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की दया याचिका को यहां खारिज कराने की कोशिश की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक सेना और लाहौर कोर्ट में में दो याचिकाएं डाली गई हैं जिसमें जाधव की दया याचिका खारिज करने की अपील की है.

पाकिस्तानी नागरिक महमूद नकवी की ओर से लाहौर हाई कोर्ट में डाली गई याचिका में कहा गया है कि जाधव भारतीय जासूस हैं साथ ही वह दो बार पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में शामिल होनी की बाद कबूल चुके हैं. नकवी नाम के इस शख्स को यहां कोर्ट में गैरजरूरी याचिकाएं डालने के लिए भी जाना जाता है. महमूद नकवी की याचिका में कोर्ट से यह अपील की गई है कि कोर्ट सेना प्रमुख बाजवा को जाधव की दया याचिका खारिज करने लिए कहे.

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दूसरी याचिका लाहौर बार एसोशिसन की ओर से डाली गई है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक जाधव की ओर से की गई आतंकी वारदतों में मारे गए लोगों को ही जाधव की सजा माफ करने का हक मिलना चाहिए. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति, जनरल बाजवा या किसी अन्य को जाधव की सजा माफ करने का हक नहीं देना चाहिए.

आपको बता दें कि भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाई है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी रॉ ने जाधव को आतंकी गतिविधियों का दोषी भी बताया है. भारत जाधव पर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से नकार चुका है और जाधव को पाक की ओर से कानूनी सहायता ना देने कराने की बात कह रहा है. जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी अपील की है.

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