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दिल्ली: सीएनजी किट पर बैन के खिलाफ HC में याचिका दायर

पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के लिए वाहन निर्माता कंपनी से प्रमाण पत्र लेना दिल्ली सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ऑड-इवेन फार्मूले के दौरान कम गुणवत्ता वाले सीएनजी किट लगाने के बारे में मिली शिकायत के चलते यह आदेश जारी किए हैं.

14 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई
अंजलि कर्मकार/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 29 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST

सीएनजी किट निर्माता और आपूर्तिकर्ता संघ ने सीएनजी किट पर दिल्ली सरकार के बैन के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने वाहन निर्माता कंपनी के प्रमाणपत्र के बगैर ही पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगाने का आदेश देने की मांग की है. याचिकाकर्ता के तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सांकला ने कोर्ट मे कंपनी का पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के इस कदम से कम गुणवत्तायुक्त सीएनजी किट के आयत को बढ़ावा मिलेगा.

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पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के लिए वाहन निर्माता कंपनी से प्रमाण पत्र लेना दिल्ली सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ऑड-इवन फार्मूले के दौरान कम गुणवत्ता वाले सीएनजी किट लगाने के बारे में मिली शिकायत के चलते यह आदेश जारी किए हैं. लिहाज़ा कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन याचिकाकर्ता को इस पूरे मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से दो दिन बाद 30 सितंबर को मिले. हाई कोर्ट ने ये निर्देश इसलिए दिए है, ताकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इस बात पर विचार करने करे कि क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के साथ इन लोगों को वाहनों में सीएनजी किट लगाने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं. कोर्ट इस मामले मे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ज़वाब के बाद अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करेगा.

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