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दिल्ली सरकार ने HC से कहा- सीएम केजरीवाल और सोमनाथ के खिलाफ दर्ज नहीं होना चाहिए केस

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका राजनीति से प्रेरित है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती
मोनिका शर्मा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 5:15 AM IST

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका राजनीति से प्रेरित है. अदालत 21 जनवरी 2014 को रेल मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने पर केजरीवाल और भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

दिल्ली सरकार ने कहा विचारयोग्य नहीं है याचिका
दिल्ली सरकार का तर्क था कि मुकदमा चलाने के लिए निजी व्यक्ति को इस प्रकार की याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है. यह विचारयोग्य याचिका नहीं है. दिल्ली सरकार का तर्क है कि ये एक सिविल याचिका है और इस तरह की मांग केवल अपराधिक याचिका के जरिए ही की जा सकती है. ऐसे में याचिका खारिज की जाए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा याचिकाकर्ता अब तक ये बताने में नाकामयाब रहा है कि प्रदर्शन में क्या अपराध हुआ है.

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केजरीवाल और भारती पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप
ये याचिका अजय गौतम ने दायर की है. अजय का आरोप है कि केजरीवाल और भारती ने 21 जनवरी 2014 को सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर रेल भवन के पास धरना देकर कानून का उल्लंघन किया था. याचिकाकर्ता के अनुसार सभ्य समाज में धरने के नाम पर कार्यपालिका और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सदस्यों को गुंडागर्दी कर सार्वजनिक सड़कों, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

मुकदमा चलाने की मंजूरी की मांग
इस विरोध प्रदर्शन व धरने के कारण आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा है. याचिका में बताया गया था कि उन्होंने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन निचली अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया. ऐसे में इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्देश हाई कोर्ट खुद दे.

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