
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि समूह की थाईलैंड में स्थित 13 करोड़ रुपये कीमत की एक फैक्टरी को कुर्क करेगा. यह कुर्की दो अरब डॉलर के कथित पीएनबी धोखाधड़ी मामले में की जा रही है. एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड के स्वामित्व वाली फैक्टरी की कुर्की के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है. यह कंपनी गीताजंलि समूह की एक कंपनी है.
ईडी ने एक बयान में कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि एब्बेक्रेस्ट (थाईलैंड) लिमिटेड 92.3 करोड़ रुपये तक के उन गारंटी पत्रों (एलओयू) का लाभार्थी था जो पंजाब नेशनल बैंक की ओर से फर्जी एवं अनधिकृत तरीके से जारी किए गए थे. इसमें बताया गया कि संपत्ति की कीमत 13.14 करोड़ रुपये है. प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच पीएमएलए के तहत कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि ईडी जांचकर्ता विदेश की इस संपत्ति की कुर्की की कानूनी औपचारिकता के लिए बहुत जल्द लेटर्स रोगेटरीज (न्यायिक आग्रह) प्राप्त कर लेंगे.
ईडी ने कहा, इस कुर्की के साथ पीएनबी घोटाले में की गई कुर्की/ जब्ती करीब 4,765 करोड़ रुपये तक की हो गई है. आगे की जांच जारी है. बता दें कि चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी कर रही हैं. ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पिछले साल 15 फरवरी को दोनों आरोपियों के खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया था.