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22 साल पुराने मर्डर केस में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

आरजेडी नेता एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उनके अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उनको 22 साल पुराने अशोक सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा का ऐलान किया.

प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद
सुजीत झा
  • हजारीबाग,
  • 23 मई 2017,
  • अपडेटेड 12:22 PM IST

आरजेडी नेता एवं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उनके अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उनको 22 साल पुराने अशोक सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सजा का ऐलान किया.

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अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मार कर कर दी गई. उस समय वो आरजेडी के मशरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया. प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह मशरख से विधायक बने थे.

अशोक सिंह मामले में गिरफ्तार प्रभुनाथ सिंह के छपरा जेल में रहते कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिसके चलते उनको हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया. उस समय झारखंड नहीं बना था. प्रभुनाथ सिंह के आवेदन पर ही हजारीबाग में इस केस का ट्रायल चला और 22 साल के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने फैसला सुनाया.

प्रभुनाथ सिंह को बिहार की राजनीति में बाहुबली राजनेता के रूप में जाना जाता है. वह जेडीयू के टिकट से महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं. प्रभुनाथ सिंह की बिहार की राजनीति में दबंग छवि है, जिसके चलते राजनीतिक दल उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं. वह कई अधिकारियों को धमाके समेत कई विवादों में अक्सर रहे हैं. अशोक की पत्नी पत्नी चांदनी देवी ने दर्ज कराया था. इसमें प्रभु नाथ सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को आरोपी बनाया गया था.

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