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पंजाब CM की पत्नी से धोखाधड़ी करने वाले के पास से जेल में मिला फोन!

ताजा मामला पटियाला की सेंट्रल जेल का है जहां पर उस कैदी से फोन बरामद हुआ है, जिसने मुख्यमंत्री की पत्नी परनीत कौर को 23 लाख रुपये की चपत लगाई थी.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
मनजीत सहगल
  • चंडीगढ़,
  • 30 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:07 AM IST

  • पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद है आरोपी
  • आरोपी के खिलाफ दर्ज किया गया केस

पंजाब की जेलों में किस कदर भ्रष्टाचार फैला है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्ट जेल अधिकारी और कर्मचारी कैदियों को हजारों रुपये के एवज में मोबाइल फोन उपलब्ध करवा रहे हैं. राज्य के कई जिलों में अब तक कैदियों से दर्जनों फोन बरामद किए जा चुके हैं.

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23 लाख रुपये की लगाई थी चपत

ताजा मामला पटियाला की सेंट्रल जेल का है जहां पर उस कैदी से फोन बरामद हुआ है, जिसने मुख्यमंत्री की पत्नी परनीत कौर को 23 लाख रुपये की चपत लगाई थी. अफसर अली नाम के आरोपी से जेल में एक मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है. जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेंद्र पाल खन्ना ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

बैंक अकाउंट से निकाल ली थी रकम

गौरतलब है कि आरोपी अफसर अली पिछले 5 महीने से पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद है. आरोपी ने झारखंड निवासी अताउल अंसारी सहित गिरोह के दूसरे साथियों की मदद से परनीत कौर से 23 लाख रुपये की साइबर ठगी की थी और उनके बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली थी. अफसर अली इस गैंग को मोबाइल सिम उपलब्ध कराता था.

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ये है सजा का प्रावधान

बता दें कि जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. प्रिजंस (पंजाब अमेंडमेंट) एक्ट, 2001 के तहत जेल में कैदियों और हवालाती से मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की पाबंदी है. दोषी पाए जाने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा और ₹25000 जुर्माना भरना पड़ता है.

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