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प्रत्यूषा केस: राहुल को नहीं मिली अग्रिम जमानत, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

गुरुवार को हुई सुनवाई में प्रत्यूषा के परिवार की तरफ से पेश वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राहुल की अग्रिम जमानत का विरोध किया. उनका कहना था कि आरोपी के खिलाफ शक की कई वजहें हैं और इसे अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

कभी भी गिरफ्तार हो सकता है प्रत्यूषा का ब्वायफ्रेंड कभी भी गिरफ्तार हो सकता है प्रत्यूषा का ब्वायफ्रेंड
सूरज पांडेय
  • मुंबई,
  • 07 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 6:07 PM IST

मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के ब्वायफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस कभी भी राहुल को गिरफ्तार कर सकती है.

वकील ने गिनाईं शक की वजहें
गौरतलब है कि अभिनेत्री की मौत के आरोपी राहुल राज सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम की मांग की थी. गुरुवार को हुई सुनवाई में प्रत्यूषा के परिवार की तरफ से पेश वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने राहुल की अग्रिम जमानत का विरोध किया. उनका कहना था कि आरोपी के खिलाफ शक की कई वजहें हैं और इसे अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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प्रत्यूषा को मारता-पीटता था राहुल
उन्होंने कोर्ट को बताया कि मृतका ने 31 मई को अपनी एक नजदीकी मित्र को फोन कर राहुल के सलोनी शर्मा नामक लड़की से संबंधों के बारे में बताया था. उसने यह भी बताया था कि कैसे राहुल उसके पैसे उड़ाता था और उसे मारता-पीटता था. यहां तक कि प्रत्यूषा को उसकी मां शोमा से बात भी नहीं करने देता था.

संदेह के घेरे में है राहुल
फाल्गुनी ने अपनी दलील में कहा कि राहुल के पास एक दूसरी चाबी थी, उसे तुरंत ही पुलिस को बुलाना चाहिए था. इस मामले में उसका आचरण संदेहास्पद है. जहां तक सुसाइड नोट की बात है, हो सकता है कि इसने उसे हटा दिया हो.

वकील ने लगाए कई आरोप
प्रत्यूषा बहुत मजबूत लड़की थी. उसने कुछ दिन पहले ही एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके कांदीवली स्थित आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से 24 लाख रुपये निकाले गए हैं. हमें इस बात का भरोसा है कि ये रुपये राहुल ने ही निकाले थे. राहुल के और कई लड़कियों से भी संबंध थे. वो लड़की को अस्पताल में छोड़ कर भाग गया. जिसके बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया.

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दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि पुलिस राहुल से लगातार 14 घंटे पूछताछ कर चुकी है.

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