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लव जिहाद केस में HC सख्त, पूछा- राजस्थान में धर्म परिवर्तन के कायदे कानून बताए सरकार

हाईकोर्ट ने छह महीने पहले जोधपुर में एक हिन्दू युवती के गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से शादी करने के मामले में सुनवाई के दौरान पूछा कि सरकार बताए कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन करने के क्या नियम-कानून हैं?

राजस्थान में धर्म परिवर्तन के कानून बताए सरकार: HC राजस्थान में धर्म परिवर्तन के कानून बताए सरकार: HC
शरत कुमार
  • जोधपुर,
  • 01 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 9:13 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कथित लव जिहाद के मामले में पुलिस की जमकर खिंचाई की. साथ ही राज्य सरकार से धर्म परिवर्तन करने के कायदे कानून की जानकारी मांगी है.

बुधवार को अदालत ने धर्म बदलकर शादी करने के एक मामले में कहा, 'ऐसा थोड़े होता है कि कल से मैं अपने नाम में मोहम्मद लगा लूं. इसके लिए कोई कायदे कानून नहीं हैं क्या?' लव जिहाद के इस मामले पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वह बताए कि राजस्थान में धर्म परिवर्तन करने के क्या नियम-कानून हैं? हाईकोर्ट ने छह महीने पहले जोधपुर में एक हिन्दू युवती के गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से शादी करने के मामले में सुनवाई के दौरान यह सवाल पूछा है.

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इसके साथ ही अदालत ने युवती को सात दिन के लिए नारी निकेतन भेजने और पुलिस को निकाहनामे की पूरी जांच करने का आदेश दिया है. इससे पहले बुधवार को कड़े सुरक्षा घेरे के बीच पुलिस ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने वाली युवती को कोर्ट में पेश किया. वहीं, जोधपुर के इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट का रुख जानने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा. हाईकोर्ट में युवती के परिजनों की तरफ से धर्म परिवर्तन करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है.

इस पर न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा कि कोई अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है? इसके बारे में क्या नियम है? उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'कल मैं भी खुद को गोपाल मोहम्मद कह सकता हूं क्या? इस पर उन्हें बताया गया कि कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन करने के बारे में नियम बने हुए है, लेकिन राजस्थान में अभी तक यह नियम फाइलों में ही अटका हुआ है. इस पर न्यायाधीश ने राज्य सरकार से धर्म परिवर्तन करने के नियमों के बारे में जानकारी स्पष्ट करने का आदेश दिया.

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न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने निकाहनामे पर हुई बहस के बाद पुलिस को मामले की जांचकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. युवती के परिजनों का कहना है कि निकाहनामे में तीन गवाहों के नाम और युवती की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र में उल्लेखित तीन गवाहों के नाम में अंतर है. साथ ही युवती अपना निकाह तेरह अप्रैल को होना बता रही है, जबकि निकाहनामा चौदह अप्रैल का है.

युवती को भेजा नारी निकेतन

बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद युवती को एक सप्ताह के लिए नारी निकेतन भेजने का आदेश दे दिया. साथ ही पुलिस को सख्त हिदायत दी कि इस दौरान युवती से किसी को न मिलने दिया जाए. इसके लिए खास इंतजाम किए जाएं. अगर इस मामले में युवती ने शिकायत की तो कोर्ट सख्त रवैया अपनाएगा.

युवती ने धर्म परिवर्तन कर 14 अप्रैल को किया था निकाह

जोधपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने अपना धर्म परिवर्तन कर 14 अप्रैल को इसी क्षेत्र में रहने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह कर लिया. युवती ने अपने निकाह की भनक अपने परिजनों तक को नहीं लगने दी. निकाह के बावजूद युवती अपने परिजनों के साथ ही रहती रही. युवती के अचानक गायब होने पर परिजनों ने युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस पर बुधवार को युवती को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस को आदेश दिया गया था.

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