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राजस्थान: BSP विधायकों के विलय को दी थी चुनौती, स्पीकर ने खारिज की BJP की अर्जी

बहुजन समाज पार्टी के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि यह दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए.

राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी (फोटो-पीटीआई) राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी (फोटो-पीटीआई)
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 26 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 10:07 AM IST

  • बीजेपी की याचिका को स्पीकर ने खारिज किया
  • बीएसपी के विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने का मामला
  • सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में है सुनवाई
राजस्थान की सियासी हलचल के बीच भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है. राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बीजेपी की याचिका को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खारिज कर दिया है. इस मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है.

बीजेपी की याचिका खारिज

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रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर की इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है मगर इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी. दरअसल बहुजन समाज पार्टी के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि यह दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए.

पढ़ें- राज्यपाल से तनातनी के बीच गहलोत की नई 'ट्रिक', कोरोना पर विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव

4 महीने से फैसला नहीं ले रहे हैं स्पीकर-बीजेपी

इस मामले में गुरुवार को बीजेपी विधायक मदन दिलावर राजस्थान हाई कोर्ट यह दलील देते हुए पहुंचे थे कि उनकी इस याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पिछले 4 महीने से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, जबकि सचिन पायलट गुट की याचिका पर आधे घंटे के अंदर नोटिस दे दिया.

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सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई

जब इस बाबत स्पीकर सीपी जोशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था की इस मुद्दे पर अलग से चर्चा करेंगे. मगर अब यह खबर आ रही है कि सीपी जोशी पहले ही बीजेपी की याचिका खारिज कर चुके हैं. अब सबकी निगाहें इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट सोमवार को होने वाले फैसले पर हैं.

पढ़ें- नई रणनीति और वफादार विधायकों पर मजबूत पकड़ के दम पर गहलोत फ्रंट फुट पर

बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट में गया ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि सचिन पायलट की बगावत के बाद राजस्थान की सरकार बहुत कम मार्जिन से सत्ता में रह गई है.

अशोक गहलोत कैंप का दावा है कि पायलट ग्रुप के 19 विधायकों के जाने के बाद भी कांग्रेस को 107 विधायकों का समर्थन हासिल है. हालांकि दावे से इतर अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उनके पास सिर्फ 103 विधायक ही हैं. राजस्थान में सरकार बनाने के लिए बहुमत का सामान्य आंकड़ा 101 है. इस लिहाज से बीएसपी के इन 6 विधायकों का मामला अहम हो जाता है.

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