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राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी के बाद अब रॉबर्ट पायस ने मांगी 30 दिन की परोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के एक और दोषी ने परोल की मांग की है. रॉबर्ट पायस ने मद्रास हाई कोर्ट से बेटे की शादी की तैयारी के लिए 30 दिनों की परोल मांगी है. इस पर हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है. इससे पहले नलिनी श्रीहरन को परोल मिली थी.

मद्रास हाई कोर्ट (ANI) मद्रास हाई कोर्ट (ANI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

  • राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस ने छुट्टी के लिए लगाई याचिका
  • नीदरलैंड में अपने बेटे की शादी का इंतजाम करने के लिए जाना चाहते हैं

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के एक और दोषी ने परोल की मांग की है. रॉबर्ट पायस ने मद्रास हाई कोर्ट से बेटे की शादी की तैयारी के लिए 30 दिनों की परोल मांगी है. इस पर हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से दो हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है. इससे पहले नलिनी श्रीहरन को परोल मिली थी.

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राजीव गांधी हत्‍याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस ने मद्रास हाई कोर्ट में 30 दिनों की छुट्टी के लिए याचिका दाखिल की है. पायस ने छुट्टी की यह अर्जी अपने बेटे की शादी के इंतजाम करने के लिए लगाई है. पायस का बेटा इस समय नीदरलैंड में रह रहा है जिसकी शादी का इंतजाम पायस करना चाहते हैं. फिलहाल हाई कोर्ट ने इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया है.

कोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार किया

इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी को 15 सितंबर वापस जेल आना पड़ा था. नलिनी पेरोल पर बाहर थीं. उन्हें कोर्ट की ओर से एक महीने की पेरोल दी गई थी, जिसे बाद में नलिनी की अपील पर तीन हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन नलिनी ने मद्राई हाई कोर्ट से एक महीने का समय और मांगा था, जिसे कोर्ट ने बढ़ाने से इनकार कर दिया.

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नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह माह के पेरोल की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने नलिनी को पेरोल दिए जाने का निर्णय तो सुनाया, लेकिन समय कम कर दिया. हाई कोर्ट ने नलिनी को 30 दिन के पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जिसे बाद में तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया.

नलिनी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रही है. नलिनी सन 1991 से जेल में बंद है. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. लंदन में रहने वाली बेटी की शादी की तैयारी का हवाला देते हुए नलिनी श्रीहरन ने पेरोल के अपने मामले की स्वयं पैरवी की थी.

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