Advertisement

राजीव गांधी हत्याकांड: हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दोषी नलिनी पहुंची जेल

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी आज जेल वापस पहुंच गई हैं. उन्हें कोर्ट ने एक महीने की पेरोल दी थी, जिसे बाद में तीन हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया था. नलिनी ने मद्राई हाईकोर्ट से एक और महीने का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें समय देने से मना कर दिया था.

राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रही नलिनी (फाइल फोटो) राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रही नलिनी (फाइल फोटो)
अक्षया नाथ
  • चेन्नई,
  • 15 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:41 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी परोल बढ़ाने की याचिका
  • बेटी की शादी की तैयारी के लिए परोल पर थी नलिनी

राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी आज जेल वापस पहुंच गई हैं. नलिनी पेरोल पर बाहर थीं. उन्हें कोर्ट ने एक महीने की पेरोल दी थी, जिसे बाद में नलिनी की अपील पर तीन हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया था. नलिनी ने मद्राई हाईकोर्ट से एक महीने का समय और मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें समय देने से मना कर दिया था.

Advertisement

इसके बाद नलिनी अब जेल पहुंच गई हैं. गौरतलब है कि नलिनी ने बेटी की शादी की तैयारी के लिए छह माह के पेरोल की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने नलिनी को पेरोल दिए जाने का निर्णय तो सुनाया, लेकिन समय कम कर दिया.

हाईकोर्ट ने नलिनी को 30 दिन के पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया गया. बता दें कि नलिनी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रही है. नलिनी सन 1991 से जेल में बंद है.

बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दी जा चुकी नलिनी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. नलिनी ने 28 साल से जेल में बंद होने और कभी भी पेरोल नहीं लेने का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर छह माह के लिए पेरोल मांगी थी. लंदन में रहने वाली बेटी की शादी की तैयारी का हवाला देते हुए नलिनी श्रीहरन ने पेरोल के अपने मामले की स्वयं पैरवी की थी.

Advertisement

इससे पहले नलिनी ने तमिलनाडु सरकार के एक फैसले का हवाला देते हुए राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे कैदियों को भी रिहा करने का आदेश देने की मांग की थी. हालांकि तब हाईकोर्ट ने राज्यपाल को कार्रवाई करने का आदेश नहीं दे पाने का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement