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राखी और मूर्तियों पर नहीं लागू होगा GST, सरकार ने बताया विरासत का हिस्सा

सरकार ने रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी से पहले लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राखी, मूर्तियों, हस्तशिल्प, हथकरघा को जीएसटी से अलग रखा है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
देवांग दुबे गौतम
  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 4:11 PM IST

रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राखी को जीएसटी से अलग रखा है. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार राखी पर जीएसटी नहीं लेगी. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, हमने राखी पर से जीएसटी की छूट दी है. इसके अलावा सरकार ने गणेश चतुर्थी से पहले सभी प्रकार की मूर्तियों, हस्तशिल्प, हथकरघा को भी जीएसटी से अलग रखा है.

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पीयूष गोयल ने कहा कि ये सभी चीजें हमारी विरासत हैं और हमें सम्मान के साथ इन्हें रखना है. सरकार का ये कदम इस वजह से भी खास है क्योंकि गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन पर लोग काफी खरीददारी करते हैं. इसलिए त्योहारी मौसम में इनसे जुड़ी चीजों पर से जीएसटी की छूट मिलना बहुत बड़ी राहत है. सरकार के इस कदम से राखी की खरीदारी के लिए लोगों के पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा.

आपको बता दें कि रक्षाबंधन इस साल 26 अगस्त को है तो वहीं गणेश चतुर्थी  13 सितंबर को है. बता दें कि बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए जमकर तैयारियां कर रही हैं. बाजार भी इन दिनों अलग-अलग तरह की राखियों से पटे पड़े हैं.

इससे पहले सरकार ने सैनेटरी नैपकिन को जीएसटी फ्री कर महिलाओं को बड़ी राहत दी थी. पहले इस प्रोडक्‍ट पर 12 फीसदी का जीएसटी लगता था. महिलाओं के लिए ज्‍वैलरी, हेयर ड्रायर, परफ्यूम और हैंड बैग को लेकर भी सरकार ने राहत दी थी. ये प्रोडक्‍ट पहले 28 फीसदी के जीएसटी स्‍लैब में थे जो अब 18 फीसदी के जीएसटी स्‍लैब में हैं.

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