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आजम खान को बड़ी राहत, 29 मुकदमों पर लगी रोक, नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमों पर रोक लगा दी है. अब इन मामलों में आजम की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी. इन मुकदमों को किसानों ने दर्ज कराया था. इसके आधार पर दूसरे मुकदमों में भी आजम खान को राहत मिल सकती है.

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (FILE) समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (FILE)
aajtak.in/कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 25 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम के खिलाफ दर्ज 29 मुकदमों पर रोक लगा दी है. अब इन मामलों में आजम की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी. इन मुकदमों को किसानों ने दर्ज कराया था. इसके आधार पर दूसरे मुकदमों में भी आजम खान को राहत मिल सकती है.

एसपी नेता आजम खान पर 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और तमाम मामलों की जांच चल रही है. आजम खान पर भूमाफिया होने के आरोप में दर्ज कराए गए मामले के बाद उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने पर भी आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है. उन पर लगातार दर्ज हो रहे केस के खिलाफ पिछले दिनों अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर गए थे. जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई मामलों में आजम खान पर केस दर्ज किए गए हैं.

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प्रशासन ने मंगलवार को आजम खान के आवास पर 27 नोटिस चस्पा किए थे. नोटिस चस्पा होने के कुछ देर बाद ही नोटिस को वहां से फाड़ दिया गया.

इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा को पिछले हफ्ते रामपुर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. कोर्ट ने फातिमा की अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया था.

राज्यसभा सांसद फातिमा पर हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में 30 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी विभाग की ओर से लगाया गया था. इसके चलते आजम खान की पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.

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