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रांची की निर्भया को मिला इंसाफ, अदालत ने आरोपी को ठहराया दोषी

झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक छात्रा से रेप और मर्डर में गिरफ्तार राहुल राय को शुक्रवार को सीबीआई की कोर्ट ने दोषी करार दिया. आरोपी राहुल राय की सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी.

रांची में बीटेक छात्रा से रेप और मर्डर का आरोपी दोषी करार (प्रतीकात्मक फोटो) रांची में बीटेक छात्रा से रेप और मर्डर का आरोपी दोषी करार (प्रतीकात्मक फोटो)
सत्यजीत कुमार
  • रांची,
  • 20 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:52 PM IST

  • छात्रा से रेप और मर्डर में आरोपी दोषी
  • सजा पर सुनवाई शनिवार को होगी

झारखंड की राजधानी रांची में बीटेक छात्रा से रेप और मर्डर में गिरफ्तार राहुल राय को शुक्रवार को सीबीआई की कोर्ट ने दोषी करार दिया. आरोपी राहुल राय की सजा पर शनिवार को सुनवाई होगी. इससे पहले आरोपी के अधिवक्ता और सीबीआई के वकील दोनों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने फैसले की तारीख 20 दिसंबर को तय की थी.

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आरोपी राहुल राय उर्फ अंकित राज उर्फ रॉकी है. इस मामले में सीबीआई ने 19 सितंबर को चार्जशीट किया था और 25 अक्टूबर को इस मामले में आरोप तय किया गया था. वहीं, बहस के दौरान 13 दिसंबर को सीबीआई ने घटना को बर्बरतापूर्ण बताते हुए फांसी की सजा देने की मांग की थी.

स्पेशल जज एके मिश्रा ने इस केस को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई की. अदालत ने आरोप गठन के बाद रोजाना सुनवाई करते हुए करीब 30 दिन में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली और आज फैसला सुनाया.

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