Advertisement

RBI की दो टूक, आधार को बैंक खातों के साथ जोड़ना जरूरी

रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम ( अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.’’

आरबीआई आरबीआई
अंकुर कुमार
  • मुंबई,
  • 21 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 9:46 AM IST

अगर आपने अपने बैंक खातों को आधार से नहीं जोड़ा है तो जोड़ लीजिए. रिजर्व बैंक ने शनिवार को कहा कि बैंक खातों को व्यक्ति की जैविक पहचान वाली आधार संख्या के साथ जोड़ना अनिवार्य है. साथ ही आरबीआई ने बैंकों से कहा कि इस आदेश पर बिना इंतजार किए अमल किया जाए. बैंकिंग विनियामक का यह बयान ऐसे समय आया है जब कि मीडिया के कुछ हलकों में खबर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

Advertisement

मीडिया रिपोर्टों में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिले जवाब का हवाला देकर कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बैंक खातों को उनके आधार से अनिवार्य तौर पर जोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया है.

रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.’’ उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किये इसपर अमल करना है.

सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.

Advertisement

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रख कर टैक्स की चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement