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आधार वैकल्पिक पहचान पत्र है या नहीं, फैसला बुधवार को

आधार कार्ड को वैकल्पिक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, यह बुधवार को साफ हो जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST

आधार कार्ड को वैकल्पिक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, यह बुधवार को साफ हो जाएगा. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सेबी, आरबीआई, गुजरात और झारखंड समेत कई राज्यों सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने के लिए अर्जी लगाई है.

राज्य चाहते हैं कि कुछ सरकारी योजनाओं के लिए आधार को एक वैकल्पिक पहचान पात्र के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत मिले. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि एलपीजी और सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लिए आधार कार्ड को वैकल्पिक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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एजी ने सौंपी विज्ञापनों की कॉपी
एटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में सरकार की तरफ से आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किए विज्ञापनों की कॉपी सौंपी है. कोर्ट ने सरकार को विज्ञापनों के जरिए लोगों को यह बताने को कहा था कि आधार किसी भी योजना के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक पहचान पत्र है.

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