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YES BANK संकट: लोन या ड्राफ्ट का क्‍या होगा? जानें अपने सवालों के जवाब

बीते गुरुवार को आरबीआई ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50 हजार रुपये निकालने की सीमा तय कर दी है.

आरबीआई ने यस बैंक पर लगाई पाबंदी आरबीआई ने यस बैंक पर लगाई पाबंदी
दीपक कुमार
  • नई दिल्‍ली,
  • 06 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 1:01 PM IST

  • यस बैंक के ग्राहक 50 हजार रुपये ही खाते से निकाल सकते हैं
  • इमरजेंसी की स्थिति में 5 लाख रुपये तक निकालने की है लिमिट

प्राइवेट सेक्‍टर का यस बैंक अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. बैंक पर कर्ज बढ़ गया है तो वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश निकालने की लिमिट तय कर दी है. अब यस बैंक के ग्राहक 3 अप्रैल 2020 तक सिर्फ 50 हजार रुपये ही खाते से निकाल सकेंगे. हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में 5 लाख रुपये तक निकालने की छूट दी गई है.

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इस हालात में बैंक के लाखों ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन सवाल है कि जिन ग्राहकों ने यस बैंक से होम या पर्सनल लोन ले रखा है उनका क्‍या होगा. इसके साथ ही जिन ग्राहकों को ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी किया गया है, उनके लिए क्‍या चुनौतियां हैं. आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं..

लोन लेने वाले ग्राहकों के साथ क्‍या होगा?

आपने यस बैंक से होम, ऑटो या कार लोन ले रखा है तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले की तरह ही तय ब्‍याज दर पर लोन की ईएमआई देते रहेंगे. दरअसल, रिजर्व बैंक ने यस बैंक को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लोन को लेकर किसी भी तरह की नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. हालांकि, लिमिट तय होने की वजह से ईएमआई का भुगतान करने में आपको दिक्‍कत हो सकती है.

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ड्राफ्ट या पे ऑर्डर का पूरा भुगतान

अगर यस बैंक के ग्राहकों को अधिक राशि का ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी किया गया है तो उन्‍हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दरअसल, आरबीआई के आदेश के मुताबिक जो भी ड्राफ्ट या पे ऑर्डर पहले जारी किए जा चुके हैं, उनकी पूरी राशि का भुगतान होगा.

शेयर खरीदने वालों का क्‍या होगा?

वर्तमान में यस बैंक के शेयर उस हालत में पहुंच चुके हैं, जहां से वापसी की कोई खास उम्‍मीद नहीं है. हालांकि, आरबीआई या सेबी की ओर से अब तक यस बैंक के शेयर की ट्रेडिंग को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. मतलब ये कि आप अपनी समझदारी के हिसाब से पहले की तरह ही यस बैंक के शेयर खरीद या बेच सकते हैं.

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