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उत्तर प्रदेशः सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को फौरी राहत मिली है. आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा को भी 16 मामलों में राहत मिली है. कोर्ट ने 11 दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Courtesy- IANS) समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Courtesy- IANS)
कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 05 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 5:42 PM IST

  • आजम खान के उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा को भी राहत
  • उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं आजम खान

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सपा नेता आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को भी 16 मामलों में राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ यतीम खाने पर अवैध कब्जे को लेकर सात मामले और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर 6 मामले दर्ज हैं. इसके अलावा एक मामला मुर्गी व बकरी चोरी और एक मामला पूर्व सांसद जया प्रदा पर चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का दर्ज है.

आजम खान ने इन मामले में गिरफ्तारी से रोक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. अब हाईकोर्ट मामले में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा. पिछले महीने सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आजम खान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी और बेटे सपा के विधायक हैं.

यह शिकायत साल 2014 में गलत तरीके से कथित तौर पर सरकारी जमीन हथियाने को लेकर की गई थी. उस समय शहरी विकास मंत्री आजम खान थे. अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

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