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तारीख-दर-तारीख: महज 23 दिन में ढीले पड़े बाहुबली शहाबुद्दीन के तेवर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया. न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत में लिया जाए.

बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन
मुकेश कुमार/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 30 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:07 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया. न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने कहा कि शहाबुद्दीन को तुरंत हिरासत में लिया जाए. हाई कोर्ट से रिहाई के बाद से लेकर जमानत रद्द होने तक मगज 23 दिन में ही बाहुबली के तेवर ढीले पड़ गए. तारीख-दर-तारीख जानिए कि इस मामले में कब-क्या हुआ.

तारीख-दर-तारीख पूरा घटनाक्रम
7 सितंबर: पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में शहाबुद्दीन को जमानत दी.
10 सितंबर: 11 साल भागलपुर जेल में बंद रहने के बाद शहाबुद्दीन की रिहाई.
16 सितंबर: बिहार सरकार और पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए.
19 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया.
23 सितंबर: मारे गये पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी सुरक्षा और मामला दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची.
25 सितंबर: चंद्रकेश्वर प्रसाद की पत्नी कलावती देवी शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सु्प्रीम कोर्ट पहुंची.
28 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के समक्ष तथ्य नहीं रखने के लिए बिहार सरकार की आलोचना की.
29 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा.
30 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर दिया.

इनपुट- भाषा

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