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बड़े रोड़े हैं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की राह में

असली तो कानूनी और संवैधानिक मुद्दे हैं जो साथ-साथ चुनाव को असंभव बनाते हैं

एस.वाइ. कुरैशी एस.वाइ. कुरैशी
मंजीत ठाकुर
  • नई दिल्ली,
  • 14 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 7:57 PM IST

भाजपा के 2014 के चुनाव घोषणापत्र में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को शुरू से ही उठाया और तब से यह बहस जारी है. भाजपा ने अपने 2014 के चुनाव घोषणापत्र में भी एक साथ चुनाव कराने की बात कही थी.

उसके बाद से सरकार ने इस मुद्दे पर विधि आयोग, चुनाव आयोग और संसदीय प्रवर समिति से राय मांगी. इन संस्थाओं में विचार-विमर्श के बाद इसके समर्थन में ये दलीलें उभरीः 1. अलग-अलग चुनाव होने से भारी खर्च होता है. 2. आचार संहिता लागू होने से नीतियों पर अमल ठप्प हो जाता है. 3. जरूरी सेवाओं पर अमल प्रभावित होता है. 4. जरूरी कार्यबल के कारण दूसरे दफ्तरों का कामकाज प्रभावित होता है. आइए, हम पहले इन्हीं मुद्दों की जांच-परख करते हैं और इन्हें कसौटियों पर कसते हैं.

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एक, चुनाव पर खर्च में उसे संपन्न कराने के लिए सरकारी खर्च और प्रचार के दौरान राजनैतिक पार्टियों तथा उम्मीदवारों का खर्च शामिल है. दूसरे, सिर्फ नई योजनाओं के ऐलान पर ही रोक होती है, ताकि वोटरों को लुभाने की कोशिश न की जा सके. फिर, जनहित में तात्कालिक महत्व की योजनाओं का चुनाव आयोग की अनुमति से ऐलान किया जा सकता है.

तीसरे, यह सही नहीं है कि सामान्य सेवाओं पर अमल बाधित हो जाता है. चुनाव आयोग ध्यान रखता है कि जरूरी सेवाओं के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी में न लगाया जाए. चौथे, जिला प्रशासन जरूर प्रभावित होता है क्योंकि चुनाव प्राथमिक कार्य हो जाता है. चुनाव संपन्न कराने के लिए ज्यादातर शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं इसलिए इससे स्कूलों की सामान्य गतिविधि प्रभावित होती हैं. संसदीय प्रवर समिति के बताए इन चार मुद्दों के अलावा कोई यह भी गिना सकता है कि चुनावों के दौरान जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार भी बुलंदी छूने लगता है.

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लेकिन साथ-साथ चुनाव न कराने की दलीलें भी कम तगड़ी नहीं हैं. एक, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि मोटे तौर पर आसपास नहीं रहती. अब तक 16 लोकसभाओं में सात अवधि से पहले ही भंग हो जा चुकी हैं. इधर कुछ समय से विधानसभाएं अमूमन आपना कार्यकाल पूरा कर पा रही हैं तो उसका श्रेय 1985 के दलबदल विरोधी कानून और अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और सख्त रुख को दिया जा सकता है.

फिर, पांच साल में एक से अधिक बार मतदाताओं का सामना करने से नेताओं में जवाबदेही का भाव कुछ अधिक आता है. इससे नेताओं और राजनैतिक पार्टियों को जनता के सवालों का सामना करना पड़ता है. तीसरे, चुनाव के दौरान कई तरह के रोजगार पैदा होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है. चैथे, निजी तथा सार्वजनिक संपत्तियों को बदरंग न करने, शोर और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे नियम-कायदों पर सख्ती से अमल के कारण पर्यावरण भी बेहतर होता है.

पांचवें, चुनाव आयोग के एहतियातन उठाए कदमों से अपराध दर में गिरावट आती है, जैसे अवैध हथियारों की जब्ती का अभियान चलाया जाता है, लाइसेंसी हथियारों को भी जमा कराया जाता है और लंबित गैर-जमानती वारंटों पर अमल कराया जाता है. आखिर में, स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे अलग-अलग रहते हैं. ये तथ्य किसी भी मायने में कम वजनदार नहीं हैं.

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जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो यकीनन वह पांच साल में एक बार साथ-साथ चुनाव कराने से खुश ही होगा और कई चरणों के बदले एक ही दिन में वह काम पूरा कर लेगा. इससे उस पर बोझ कम होगा. हालांकि वह इसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं और वित्तीय आवश्यकताओं की बात पहले ही कर चुका है, खासकर यह कि अतिरिक्त वोटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी.

हालांकि असली तो कानूनी और संवैधानिक मुद्दे हैं जो साथ-साथ चुनाव को असंभव बनाते हैं और जब तक राजनैतिक पार्टियों के बीच सर्वानुमति नहीं बन जाती, हमें खर्च कम करने के लिए राजनैतिक पार्टियों के खर्चे पर अंकुश लगाना ही चाहिए. प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग को सर्वानुमति के लिए बैठक बुलाने का सुझाव दिया है लेकिन अगर वे खुद ऐसी बैठक बुलाते हैं तो वह ज्यादा कारगर होगी. मेरी राय यह है कि इस समस्या पर उसकी तार्किक परिणति तक विचार नहीं किया गया है.

लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनकी चर्चित किताब ऐन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर-मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन है

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