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साकेत कोर्ट ने खारिज की जितेंद्र तोमर की जमानत अर्जी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जितेंद्र तोमर को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तोमर को तिहाड़ जेल भेजा गया है. कोर्ट ने यह फैसला तोमर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

जितेंद्र सिंह तोमर (फाइल फोटो) जितेंद्र सिंह तोमर (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 जून 2015,
  • अपडेटेड 6:30 PM IST

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जितेंद्र तोमर को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तोमर को तिहाड़ जेल भेजा गया है. कोर्ट ने यह फैसला तोमर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुनाया.

साकेत कोर्ट ने इससे पहले तोमर की पुलिस कस्टडी दो और दिनों के लिए बढ़ा दी थी. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, 'तोमर ने जिस पद पर रहते हुए ऐसा आचरण दिखाया है उसे देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता.' इस केस में एक और आरोपी पुलिस के शिकंजे में आया है. जितेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने अदालत को बताया कि उनसे 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं. खुद तोमर ने भी कोर्ट को बताया कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं.

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पुलिस ने मामले में मदन चौहान नाम के एक और संदिग्ध को पकड़ा है. उस पर जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री दिलवाने का आरोप है. मामले में दिल्ली पुलिस की भागदौड़ जारी है. पुलिस बीते सोमवार को 'आप' विधायक को रोहिणी के यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट लेकर जाने के बाद हौज खास थाने ले गई. बताया जा रहा है कि तोमर को फर्जी डिग्री इसी इंस्टीट्यूट की एक महिला ने दिलाई थी. यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट पहुंची पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की वीडियोग्राफी की और उसके बाद तोमर के दफ्तर से कुछ दस्तावेज हासिल किए.

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