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सलमान खान आर्म्स एक्ट केस की सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित

खान ने 10 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर) की अदालत में अपनी पेशी के दौरान खुद को बेगुनाह बताया था और आरोप लगाया था कि वन विभाग ने उन्हें फंसा दिया है.

सलमान खान सलमान खान
स्‍वपनल सोनल
  • जोधपुर,
  • 05 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 12:10 AM IST

सलमान खान से जुड़े हथियार कानून उल्लंघन के मामले की सुनवाई सोमवार को सात मई तक के लिए स्थगित कर दी गई. मामले में बचाव पक्ष के वकील ने अभिनेता को बेगुनाह साबित करने के वास्ते एक गवाह पेश करने के लिए एक और मौका मांगा है.

खान ने 10 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर) की अदालत में अपनी पेशी के दौरान खुद को बेगुनाह बताया था और आरोप लगाया था कि वन विभाग ने उन्हें फंसा दिया है.

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उन्होंने अदालत में कहा था, 'मेरे पास हथियार नहीं थे और वन विभाग के कहने पर उन्हें मुम्बई से यहां लाया गया था.' उसके बाद अदालत ने उन्हें सोमवार कोई सबूत या गवाह पेश कर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया था.

अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी
अतिरिक्त लोक अभियोजक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपनी सभी दलीलें पूरी कर ली और अब बचाव पक्ष को खान की बेगुनाही साबित करने का मौका दिया गया है. शर्मा ने कहा, 'आज उन्होंने खान के बचाव में सबूत या गवाह पेश करने के लिए और वक्त मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई सात मई तक के लिए स्थगित कर दी.'

खान पर चिंकारा के कथित शिकार के दौरान एक्सपायर लाइसेंस वाले हथियारों का इस्तेमाल करने को लेकर हथियार कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप है.

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