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हिट एंड रन केस में 'सुल्तान' को राहत, SC ने खारिज की रिहाई के खिलाफ अपील

नियामत शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सलमान खान को आरोपमुक्त करार दिया था.

सलमान खान सलमान खान
प्रियंका झा/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 15 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 4:11 PM IST

साल 2002 के हिट एंड रन केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. मामले में पीड़ित और गवाह नियामत शेख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.

नियामत शेख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी . बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में सलमान खान को आरोपमुक्त करार दिया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले ही सलमान की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है. ऐसे में नियामत शेख की याचिका खारिज की जाती है. हालांकि SC ने नियामत शेख को लगी चोट का हर्जाना लेने के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी. मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सलमान खान को नोटिस भी जारी किया जा चुका है.

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