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आर्म्स केस: 18 साल बाद आया डेढ़ लाइन का फैसला और सलमान हो गए बरी

काले हिरण के शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स केस में जोधपुर की अदालत ने बुधवार को सलमान खान को बरी कर दिया. सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे. कुछ ही मिनटों में अदालत का फैसला आ गया और सलमान खान बरी हो गए. इससे पहले जज ने सलमान के वकील को आधे घंटे में अपने मुवक्किल को पेश करने का आदेश दिया था.

सलमान खान सलमान खान
स्वाति पांडे
  • मुंबई,
  • 17 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 1:57 PM IST

काले हिरण के शिकार से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स केस में जोधपुर की अदालत ने बुधवार को सलमान खान को बरी कर दिया. सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ सेशंस कोर्ट पहुंचे. कुछ ही मिनटों में अदालत का फैसला आ गया और सलमान खान बरी हो गए. जज ने डेढ़  लाइन का फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया. इससे पहले जज ने सलमान के वकील को आधे घंटे में अपने मुवक्किल को पेश करने का आदेश दिया था. सरकारी वकील ने कहा कि सलमान को संदेह का लाभ मिला.

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फैसले के बाद बहन से मिलाया हाथ
फैसले के वक्त जोधपुर कोर्ट में सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ मौजूद थे. सलमान खान ने फैसले के बाद खुशी जताते हुए अपनी बहन अलवीरा से हाथ मिलाया और कई फैंस को ऑटोग्राफ दिया. फिर सलमान कोर्ट परिसर से रवाना हो गए.

बता दें कि 1998 में जोधपुर में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रुप से हथियार रखने का आरोप लगा था. जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान के फैंस बड़ी संख्या में मौजूद थे. सलमान के कोर्ट से  बरी होते ही फैंस जश्न मनाने लगे.

सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत केस चल रहा था. यदि इस एक्ट की पहली धारा के तहत सलमान को दोषी ठहराया जाता तो उन्हें अधिकतम तीन साल और दूसरी धारा के तहत दोषी पाए जाते तो सात साल की सजा हो सकती थी. लेकिन अदालत ने सलमान को बरी कर दिया. आर्म्स एक्ट की इन्हीं धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई थी. जो फिलहाल जेल से आजाद हो चुके हैं.

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इससे पहले, विश्नोई समाज के वकील महिपाल विश्नोई ने कहा था कि अगर तीन साल से अधिक की सजा होती है तो सेशंस कोर्ट सियोरिटी लेकर छोड़ नहीं सकता. अगर सलमान को तीन साल से अधिक की सजा होती तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

2006 में जोधपुर हाई कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान को बरी कर दिया था. सलमान पर 1998 में जोधपुर में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार का आरोप था.

इस केस में कब और क्या हुआ...
- राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान , फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और कई कलाकारों पर दुर्लभ काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था.

- दो अक्टूबर, 1998 को सलमान खान सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी. उन पर 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया और भवाद गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप तय किया गया था.

- 12 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था.

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- 10 अप्रैल, 2006 को लोअर कोर्ट ने सलमान खान को वन्य जीवन कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

- 24 अगस्त, 2007 को सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी ठहराने के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा था.

- 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द कर दिया था.

- 12 नवंबर, 2013 को हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के लोअर कोर्ट के फैसले को भी निलंबित कर दिया.

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