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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दी अनुमति, समुद्र किनारे होगा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 14 फरवरी को मुंबई के गिरगांव चौपाटी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की इजाजत दे दी है, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे हरी झंडी दिखा दी है.

'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम को SC की हरी झंडी 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम को SC की हरी झंडी
मोनिका शर्मा/अनुषा सोनी
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST

महाराष्ट्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है. भारत में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यहां 14 फरवरी को एक कार्यक्रम था, जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की रोक को हटा दिया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है.

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पर्यावरण संबंधी कारणों से लगाई थी रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े आधार पर इस कार्यक्रम पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमिटी की सलाह के आधार पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी सकती. दरअसल समुद्र किनारे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. ये इवेंट मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर होना है.

कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल
भारत में निवेश के लिए दुनियाभर को आकर्षित करने के लिए 13 से 18 फरवरी तक 'मेक इन इंडिया वीक' मनाया जाना है. 14 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी और 5 अन्य देशों के प्रधानमंत्री इसमें शरीक हो सकते हैं. इनके अलावा 56 देशों के नेता और डेलिगेट्स(प्रतिनिधियों) के इस इवेंट में शिरकत करने की उम्मीद है.

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महाराष्ट्र सरकार ने की थी अपील
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है. आपको बता दें कि समुद्र किनारे किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी होती है.

6 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई विदेशी कंपनियां भी पहुंच रही हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस में 10 हजार लोग शामिल हो सकते हैं.

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