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आसाराम के तबीयत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पिछले साल 2 सितंबर से सलाखों के पीछे बंद आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया.

आसाराम पर रेप का है आरोप आसाराम पर रेप का है आरोप
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2014,
  • अपडेटेड 9:15 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम की जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पिछले साल 2 सितंबर से सलाखों के पीछे बंद आसाराम की जमानत याचिका ठुकराते हुए उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया.

आसाराम स्वास्थ्य के आधार पर जमानत चाह रहे हैं. शीर्ष अदालत ने मेडिकल बोर्ड को 23 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. मामले पर आगे सुनवाई उसी तारीख को होगी.

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गौरतलब है कि आसाराम पर दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, अवैध तरीके से बंदी बनाए रखने, महिला के साथ दुष्कर्म करने के उद्देश्य से उस पर बल प्रयोग या आपराधिक हमला करने तथा इसी उद्देश्य से भाव-भंगिमा बनाने एवं आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज है.

आसाराम पर एक 16 वर्षीय लड़की ने 20 अगस्त 2013 को अपने साथ जोधपुर स्थित अपने आश्रम में रेप करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आसाराम को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार किया गया. वो पिछले साल एक सितंबर से जोधपुर जेल में बंद हैं.

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