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SC ने धोनी के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है.

महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी
विजय रावत
  • नई दिल्ली ,
  • 20 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 4:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने खुद को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाया था. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है.

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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में केस खारिज कर दिया है. धोनी के ऊपर भगवान विष्णु के अवतार में खुद की फोटो छपवाने पर केस दर्ज किया गया था.

वहीं, इससे पहले धोनी के ऊपर याचिका भी दर्ज किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इससे पहले बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था.

गौरतलब है कि अप्रेल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था. जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था.

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