Advertisement

रेप केस: विधायक राजबल्लभ यादव को SC का नोटिस

नाबालिग लड़की से कथित रेप मामले में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी किया.

आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव
मुकेश कुमार/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

नाबालिग लड़की से कथित रेप मामले में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि विधायक का पक्ष सुने बिना वे ऐसा नहीं कर सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक, नोटिस में 17 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है. शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार को आरोपी को निजी तौर पर नोटिस थमाने की अनुमति दी. नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति एके सीकरी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जमानत मामले की सुनवाई कर रहे हैं. ऐसे में हम विधायक राजबल्लभ यादव का पक्ष सुने बिना उनकी जमानत से संबंधित कोई फैसला नहीं कर सकते.

बर्थडे के बहाने किया पीड़िता से रेप
बताते चलें कि पिछले सप्ताह राजबल्लभ यादव को बड़ी राहत देते हुए पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस केस में काफी दिनों तक फरार रहने के बाद राजबल्लभ ने कोर्ट में सरेंडर किया था. उसके बाद से ही वह जेल में बंद थे. उनके उपर एक छात्रा ने जन्मदिन की पार्टी के बहाने रेप का आरोप लगाया था. रेप का यह मामला इसी साल 6 फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मोहल्ला स्थित एक घर में हुआ था.

रेप के बाद दिया पैसों का लालच
यहां पड़ोस की एक महिला ने पीड़िता को जन्मदिन की पार्टी के बहाने विधायक के हवाले कर दिया था. आरोप है कि विधायक ने उसका रेप किया और इसके एवज में 30 हजार रुपये का लालच भी दिया था. थाने में मामला दर्ज होने के बाद से विधायक घर से फरार हो गए थे. पुलिस उनकी तलाश में लगी रही, लेकिन वह नहीं मिले. कोर्ट ने विधायक और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

इनपुट- IANS

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement