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गिरफ्तार होंगे सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वॉरंट

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी किया. अदालत की पिछली सुनवाई में राय को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के दिए गए निर्देश को पूरा करने में असफल रहने पर उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया गया.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 26 फरवरी 2014,
  • अपडेटेड 7:43 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के विरुद्ध गैर जमानती वॉरंट जारी किया. अदालत की पिछली सुनवाई में राय को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के दिए गए निर्देश को पूरा करने में असफल रहने पर उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया गया.

सुब्रत राय की अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालत के हाथ बहुत लंबे हैं. मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया. निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपये लौटाने के मामले में चूक के संबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश होना है.

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राय के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि वह भुगतान करेंगे तथा उन्हें कल न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से मोहलत दी जाए. लेकिन पीठ ने कहा था कि राय ने उसके आदेशों का अनुपालन नहीं किया, इसीलिए उन्हें तलब किया गया है.

न्यायालय ने पिछले डेढ़ साल के दौरान सहारा समूह द्वारा उसके आदेशों की अवहेलना किए जाने पर सवाल उठाए थे. न्यायालय ने कहा था कि इन संपत्तियों की सेबी नीलामी कर सकता है और धन प्राप्त कर सकता है. इससे पहले सेबी ने कहा था कि कपंनी को ही इन संपंत्तियों को बेचकर धन जमा कराने दिया जाए.

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को अपने फैसले में सेबी को समूह की संपत्ति कुर्क करने और धन की वसूली करने के लिये कहा था. न्यायालय ने पिछले साल 21 नवंबर को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि वह अपने निर्देशों की अवहेलना के लिए कार्रवाई करने में असमर्थ नहीं है.

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