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SYL विवाद: पंजाब सरकार को झटका, SC ने दिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

सतलज यमुना लिंक नहर मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार की याचिका पर पंजाब को नोटिस भी जारी किया गया है.

हरियाणा सरकार ने दायर की थी याचिका हरियाणा सरकार ने दायर की थी याचिका
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 30 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 6:43 PM IST

सतलज यमुना लिंक नहर मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार की याचिका पर पंजाब को नोटिस भी जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर गृह मंत्रालय के सचिव, पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव से SC ने रिपोर्ट तलब की. इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी.

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हरियाणा सरकार ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि एसवाईएल की जमीन सुरक्षित रखने के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाए ताकि जमीन व आधी बन चुकी नहर को कोई क्षति न पहुंचे. साथ ही एसवाईएल नहर का निर्माण कराने के कोर्ट के आदेश का पालन और डिक्री को लागू करने की भी मांग की.

गौरतलब है कि पंजाब ने एसवाईएल की जमीन भूस्वामियों को वापस करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था. इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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