Advertisement

पार्श्वनाथ बिल्डर को SC का झटका, निवेशकों लौटाने होंगे 10 करोड़ रुपये

मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. मामला गाजियाबाद में पार्श्वनाथ बिल्डर्स की ओर से बनाए जा रहे एग्जोटिका फ्लैट्स के समय पर निवेशकों को न मिलने का है. निवेशकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर बिल्डर्स से हर्जाना देने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
प्रियंका झा
  • नई दिल्ली,
  • 18 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 2:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से पार्श्वनाथ बिल्डर को झटका लगा है. गाजियाबाद-एग्जोटिका फ्लैट केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को फ्लैट देने में देरी की वजह से निवेशकों को 10 करोड़ रुपये और चुकाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स को 10 दिसंबर तक 10 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि कोर्ट ने बिल्डर्स को निवेशकों के 22 करोड़ रुपये लौटाने को कहा था. इसमें से 12 करोड़ रुपये पहले ही जमा करवाए जा चुके हैं.

Advertisement

मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. मामला गाजियाबाद में पार्श्वनाथ बिल्डर्स की ओर से बनाए जा रहे एग्जोटिका फ्लैट्स के समय पर निवेशकों को न मिलने का है. निवेशकों ने कोर्ट में याचिका दायर कर बिल्डर्स से हर्जाना देने की मांग की थी.

खरीदारों के मुताबिक उन्होंने 2007 में फ्लैट बुक कराए थे और 2012 में ये फ्लैट बन जाने चाहिए थे. लेकिन वहां पर अब तक निर्माण पूरा नहीं हुआ और 2015 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने आवंटन रद्द कर दिया था. अब निवेशकों ने अपना पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement