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इशरत केसः पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई खारिज करने संबंधी याचिका पर SC करेगा सुनवाई

आतंकवादी डेविड हेडली के बयान के आधार पर इशरत जहां मुठभेड़ केस में फंसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.

हेडली ने इशरत को बताया था लश्कर फिदायीन हेडली ने इशरत को बताया था लश्कर फिदायीन
मोनिका शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 01 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 1:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट इशरत जहां मामले में लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है. इस याचिका में इशरत के फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात पुलिस के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करने की अपील की गई है. इस याचिका में आतंकी डेविड हेडली के उस बयान को आधार बनाया गया है, जिसमें उसने इशरत को लश्कर फिदायीन बताया था.

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याचिका में आरोपी पुलिसकर्मियों को मुआवजे की भी मांग की गई है.

याचिका पर सुनवाई को राजी SC
एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में किसी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. हालांकि याचिका पर सुनवाई के लिए बेंच राजी हो गई है.

हेडली ने बताया था इशरत को आतंकी
2008 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता डेविड हेडली ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कहा था कि इशरत जहां लश्कर की फिदायीन थी. हेडली ने कहा कि उसे इशरत के बारे में मुजम्म‍िल भट्ट ने बताया था. बतौर हेडली, 'भट्ट ने मुझे कहा कि उसे जकीउर रहमान लखवी ने बताया था कि उनकी एक महिला लड़ाका भारत में एनकाउंटर में मारी गई है.

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वंजारा समेत कई आरोपी
मुठभेड़ में कथित भूमिका को लेकर तत्कालीन डीआईजी डीजी वंजारा सहित गुजरात पुलिसकर्मी मुंबई की एक अदालत में अभियोजन का सामना कर रहे हैं.

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