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प्रत्यूषा डेथ मिस्ट्री: राहुल की अग्रिम जमानत रद्द करने से SC का इनकार

टीवी सीरियल बालिका वधु में मुख्य किरदार निभा चुकी प्रत्यूषा बनर्जी मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मां शोमा बनर्जी की अर्जी पर कोई राहत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने से मना कर दिया है. शोमा ने राहुल राज की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

प्रत्यूषा बनर्जी डेथ मिस्ट्री प्रत्यूषा बनर्जी डेथ मिस्ट्री
मुकेश कुमार/अहमद अजीम
  • नई दिल्ली/मुंबई,
  • 30 मई 2016,
  • अपडेटेड 7:33 PM IST

टीवी सीरियल बालिका वधु में मुख्य किरदार निभा चुकी प्रत्यूषा बनर्जी मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मां शोमा बनर्जी की अर्जी पर कोई राहत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने से मना कर दिया है. शोमा ने राहुल राज की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी.

जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस अमिता रॉय की बेंच ने शोमा बनर्जी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा की बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल राज को अग्रिम जमानत दी है. इस मामले की जांच कर एजेंसी को यदि कोई दिक्कत होगी तो वो हाई कोर्ट में जमानत खारिज करने के लिए अर्जी लगा सकती है. हम इस मामले में अग्रिम ज़मानत रद्द नहीं करेंगे.

शोमा ने अपनी अर्जी में कहा था कि राहुल राज के खिलाफ कई परिस्थितिजन्य सबूत हैं. इसलिए उसकी अग्रिम ज़मानत खारिज होनी चाहिए. राहुल राज सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. कई गवाहों को प्रभावित कर सकता है. कई गवाह प्रत्यूषा और राहुल के कॉमन फ्रेंड हैं. उनका मानना है की ये हत्या का मामला हो सकता है.

इस पर बेंच ने कहा कि पुलिस ने अपनी जांच के ही आधार पर ऐसा किया होगा. राहुल और प्रत्यूषा के फोन कॉल रिकार्ड्स ये बताते हैं दोनों प्यार में थे. ऐसे में फिलहाल राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत नहीं लगती. हम इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं समझते हैं. इसलिए उसकी जमानत रद्द नहीं कर सकते.

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