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जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी बीफ बैन मामले की सुनवाई

जम्मू-कश्मीर में बीफ बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. जम्मू-कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में बीफ बैन मामले में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा बीफ बैन मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा बीफ बैन मामला
aajtak.in
  • जम्मू,
  • 30 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 12:27 PM IST

जम्मू-कश्मीर में बीफ बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. जम्मू-कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में बीफ बैन मामले में याचिका दायर की थी.

बीफ बैन के फैसले को लेकर बवाल
जम्मू-कश्मीर में हाईकोर्ट के बीफ बैन पर दिए गए फैसले से स्थानीय लोगों का एक वर्ग नाराज है. इस मसले को लेकर अलगाववादी जनता में लगातार असंतोष की भावनाएं भड़का रहे हैं. पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं.  

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हाईकोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
दरअसल, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य में गोमांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है. कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीजीपी को निर्देश दिए कि वह हर जिले की पुलिस से आदेश की तामील करवाएं. अदालत ने अपने फैसले में प्रशासन से यह तय करने को कहा है कि राज्य में कहीं भी गोमांस की बिक्री नहीं हो. आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की बात की गई है.

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