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अब सहारा नहीं कर सकेगा म्यूचुअल फंड का कारोबार

शेयर बाजार नियामक सेबी ने सहारा के म्यूचुअल फंड कारोबार का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इससे पहले निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल होने पर सेबी ने सहारा का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस रद्द किया था.

सुब्रत रॉय सुब्रत रॉय
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST

सहारा समूह के खिलाफ ताजा कार्रवाई के तहत बाजार नियामक सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड का पंजीकरण आज रद्द कर दिया. सेबी का कहना है कि कंपनी यह कारोबार करने के लिए सक्षम व उपयुक्त नहीं है और उसने कंपनी को अपना कारोबार किसी और फर्म (फंड हाउस) को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है.

सेबी ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि अगले छह महीने में सहारा म्यूचुअल फंड का पंजीकरण समाप्त हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो इकाइयों को 24,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि निवेशकों को लौटाने का जब से आदेश दिया है तभी से सहारा समूह की सेबी के साथ लंबी नियामकीय व कानूनी लड़ाई चल रही है.

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सेबी ने हाल ही में सहारा की एक कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया था. सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड व सहारा एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मौजूदा या नये निवेशकों से योजना-अभिदान स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे. इसके साथ ही सहारा एमएफ से कहा है गया है कि वह , सहारा इंडिया फिनांशल कारपारेशन लिमिटेड व सहारा एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार को नये प्रायोजकों तथा सेबी से मंजूरशुदा आस्ति प्रबंधन कंपनी को जल्द से जल्द स्थानांतरित करे.

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