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निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शरजील इमाम की याचिका

शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था. शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2020,
  • अपडेटेड 4:53 PM IST

  • शरजील इमाम ने डिफॉल्ट बेल की मांग की है
  • हाल ही में UAPA के तहत की गई थी कार्रवाई

भड़काऊ भाषण और हिंसा फैलाने के आरोपों से घिरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. शरजील ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस मामले की जांच करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए और तीन महीने का समय दिया है. शरजील ने डिफॉल्ट बेल की मांग की है.

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हाल ही में शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल, शरजील इमाम के भारत विरोधी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी.

शरजील इमाम को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम के खिलाफ 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा चुका है.

शरजील इमाम पर UAPA के तहत कार्रवाई, 5 राज्यों में दर्ज हैं राजद्रोह के मामले

गौरतलब है कि शरजील ने पिछले साल 13 दिसंबर को कथित भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. इसको लेकर पुलिस ने शरजील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) और 153A ( धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था.

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शरजील के जिस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें वो कथित तौर पर असम को भारत से काटने की बात कहता दिखा था.

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