Advertisement

सर्विस टैक्स विभाग ने मांगा माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

कई बैंकों से बड़ा कर्ज लेकर देश छोड़कर भागे 'विलफुल डिफॉल्टर' विजय माल्या के खिलाफ सर्विस टैक्स विभाग ने गिरफ्तारी वारंट की मांग की है. इस मांग के साथ मुंबई मेट्रोपोलिटन कोर्ट पहुंचे सर्विस टैक्स विभाग ने कहा कि शराब कारोबारी माल्या ने इसके पहले भी पेशी के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है.

माल्या ने नहीं चुकाया बकाया सर्विस टैक्स माल्या ने नहीं चुकाया बकाया सर्विस टैक्स
केशव कुमार/विरेंद्रसिंह घुनावत
  • मुंबई,
  • 06 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 8:51 AM IST

कई बैंकों से बड़ा कर्ज लेकर देश छोड़कर भागे 'विलफुल डिफॉल्टर' विजय माल्या के खिलाफ सर्विस टैक्स विभाग ने गिरफ्तारी वारंट की मांग की है. इस मांग के साथ मुंबई मेट्रोपोलिटन कोर्ट पहुंचे सर्विस टैक्स विभाग ने कहा कि शराब कारोबारी माल्या ने इसके पहले भी पेशी के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है.

माल्या ने नहीं चुकाया बकाया सर्विस टैक्स
कोर्ट ने माल्या को 7 जून को खुद पेश होने के लिए कहा है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि माल्या को पेशी में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती. सर्विस टैक्स विभाग ने अपनी दलील में कहा कि माल्या ने अपने बकाया को नहीं चुकाया है. यह एक गैरजमानती अपराध है.

Advertisement

सात जून को पेश नहीं हुए तो वारंट
माल्या पर दो सालों से 155 करोड़ रुपये से अधिक का सर्विस टैक्स बकाया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर माल्या 7 जून को पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा.

दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  भी 900 करोड़ रुपये के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में विजय माल्या की पेशी चाहता है. सबसे पहले माल्या को 18 मार्च को मुंबई में पेश होने को कहा गया था, लेकिन तब उन्होंने मार्च तक की पेशी से छूट मांगी थी. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें दूसरा समन जारी कर 2 अप्रैल पेश होने को कहा था.

'माल्या को भेजा गया आखि‍री समन'
सरकारी सूत्रों ने बताया, 'ईडी के मुंबई कार्यालय में तैनात जांच अधिकारियों ने शनिवार को यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) ग्रुप के प्रमुख को ताजा समन जारी कर उन्हें नौ अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है.' अधिकारियों ने संकेत दिए कि यह माल्या को भेजा गया आखिरी समन हो सकता है, क्योंकि जांच अधिकारी (आईओ) अब तक तकनीकी और कानूनी आधार पर उनकी पेशी टालने का अनुरोध मानते रहे हैं.

Advertisement

उन्होंने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अमूमन तीन समन भेजे जाते हैं और अगले शनिवार की नई तारीख तक यह पूरा हो जाएगा. ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि आईओ ने मई तक की मोहलत देने की माल्या की अर्जी खारिज कर दी थी, क्योंकि उनका जांच में हिस्सा लेना अहम है और इसलिए उन्हें सिर्फ अगले शनिवार तक का वक्त दिया गया है.

रद्द हो सकता है माल्या का पासपोर्ट
समझा जाता है कि माल्या ने शुक्रवार को आईओ को सूचित किया था कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और अपनी कानूनी व कॉरपोरेट टीम की मदद से वह इन कर्जों को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और वक्त की जरूरत होगी. सूत्रों ने बताया कि यदि माल्या नौ अप्रैल को भी पेश नहीं होते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कानूनी कदम उठा सकता है और किसी अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी करवा सकता है.

माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएफए) ने 30 मार्च को एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए प्रस्ताव में कहा था कि वह कुल 6,903 करोड़ रुपये के कर्ज में से 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज इस साल सितंबर तक चुका देंगे. खबरों के मुताबिक, दो मार्च को भारत छोड़कर जाने के बाद वह अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement