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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स, 31 दिसंबर तक छूट

आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में बुधवार से सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सरकार ने नोटबंदी के मद्देनजर कैशलैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सर्विस टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 31 दिसंबर तक रहेगी.

कैशलैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सर्विस टैक्स में छूट देने का फैसला कैशलैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सर्विस टैक्स में छूट देने का फैसला
रोहित गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 23 नवंबर 2016,
  • अपडेटेड 12:27 PM IST

आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में बुधवार से सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. सरकार ने नोटबंदी के मद्देनजर कैशलैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सर्विस टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 31 दिसंबर तक रहेगी.

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 23 नवंबर से 31 दिसंबर तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. आईआरसीटीसी के जरिए टिकटों की बुकिंग पर ‘स्लीपर क्लास’ के लिये 20 रुपये तथा ‘एसी क्लास’ के लिये 40 रुपये लगता है.

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'हमने आईआरसीटीसी को सलाह दी थी कि सर्विस टैक्स को हटाया जाए या उसमें कमी की जाए क्योंकि प्रधानमंत्री काउंटर पर पेमेंट की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं.' ऑनलाइन बुकिंग के जरिए कैशलैश लेन-देन को प्रोत्साहित करने के इरादे से सर्विस टैक्स में 31 दिसंबर छूट दी गई है.

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