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चिन्मयानन्द और पीड़िता को लेकर लखनऊ पहुंची SIT, लिए गए आवाज के नमूने

शाहजहांपुर यौन शोषण मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की आवाज का नमूना बुधवार को लिया गया. इसके साथ ही रंगदारी मांगने के केस में पीड़िता और उसके तीनों दोस्तों की आवाज के नमूने भी लिए गए.

फाइल फोटो फाइल फोटो
शिवेंद्र श्रीवास्तव/कुमार अभिषेक
  • लखनऊ,
  • 09 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 3:09 PM IST

  • स्वामी चिन्मयानंद की आवाज का नमूना लिया गया
  • एसआईटी चिन्मयानंद को लेकर लखनऊ पहुंची थी
  • पीड़िता और उसके साथियों को भी लैब लाया गया
  • सभी के वॉयस सैंपल लिए गए

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर यौन शोषण मामले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की आवाज का नमूना बुधवार को लिया गया. इसके लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) चिन्मयानंद को लेकर लखनऊ पहुंची थी. इसके साथ ही रंगदारी मांगने के केस में पीड़िता और उसके तीनों दोस्तों की आवाज के नमूने भी लिए गए.

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दरअसल, स्वामी चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में सभी आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति कोर्ट ने दी है. एसआईटी ने चिन्मयानंद, पीड़िता और पीड़िता के तीन दोस्तों की लैब में वॉइस सैंपल लिए जाने की अपील कोर्ट से की थी, जिसके बाद 5 अक्टूबर को कोर्ट ने एसआईटी की अर्जी को मंजूर कर लिया था. इसी के चलते चिन्मयानंद को लखनऊ लैब में लाया गया.

पीड़िता का भी वॉयस टेस्ट

फॉरेंसिक लैब में सभी आरोपियों के वॉइस सैंपल लिए गए. जिनमें आरोपी चिन्मयानंद भी शामिल था.

इस मामले में कोर्ट के आदेश पर रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथियों को भी वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए लैब में लाया गया. इस दौरान सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे. पीड़िता को

6 गाड़ियों में 25 पुलिस वालों की अभिरक्षा में लैब तक लाया गया.

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क्या है मामला?

बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर लॉ की छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले में चिन्मयानंद का छात्रा से मालिश करवाते हुए वीडियो वायरल हुआ था. साथ ही पीड़िता का चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें पीड़िता और उसके तीन दोस्त वीडियो में दिखाई दे रहे थे.

SIT ने कोर्ट में दी थी अर्जी

कोर्ट में चिन्मयानंद और पीड़िता सहित पीड़िता के तीनों दोस्तों ने वीडियो को फर्जी बताकर अपनी आवाज होने से इनकार किया था, जिसके बाद एसआईटी ने सभी आरोपियों के वॉइस सैंपल लेकर लैब में कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

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