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ये रहा तरीका, घर बैठे कराएं अपने बिजनेस का GST माइग्रेशन

पूरे देश में कारोबार कर रहे लोग 1 जुलाई से पहले अपने कारोबार का जीएसटी माइग्रेशन पूरा करा लें जिससे जुलाई के बाद नई दरों पर उनके टैक्स की गणना शुरू की जा सके.

तीन आसान तरीकों से घर बैठे कराएं जीएसटी माइग्रेशन तीन आसान तरीकों से घर बैठे कराएं जीएसटी माइग्रेशन
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2017,
  • अपडेटेड 11:26 AM IST

केन्द्र सरकार ने पूरे देश में 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) लागू करने की तैयारी कर ली है. इस तैयारी के लिए अहम पूरे देश के लिए एक समान टैक्स ढ़ांचे पर जीएसटी काउंसिल फैसला करने जा रही है. इस फैसले के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस चैक्स चुकाने वाले सभी कारोबारियों को इन नई दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा. इसके लिए बेहद जरूरी है कि पूरे देश में कारोबार कर रहे लोग 1 जुलाई से पहले अपने कारोबार का जीएसटी माइग्रेशन पूरा करा लें जिससे जुलाई के बाद नई दरों पर उनके टैक्स की गणना शुरू की जा सके.

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कैसे होगा जीएसटी माइग्रेशन

केन्द्र सरकार ने 7 जनवरी से 1 मई तक पूरे देश में कारोबारियों के जीएसटी माइग्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था. अब 1 जून से जीएसटी माइग्रेशन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है.

पहला कदम- प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड

माइग्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए देश के सभी कारोबारियों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम(सीबीईसी) से एक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड लेना होगा. माइग्रेशन के लिए प्रोविजनल आईडी उन्हीं कारोबारियों को मिलेगा जिनके पास कारोबार से जुड़ा मान्य पैन उपलब्ध होगा.

इन लोगों को नहीं मिलेगा प्रोविजनल आईडी

- रजिस्टर्ड बिजनेस से जुड़ा हुआ पैन मान्य नहीं है.

- यदि पैन राज्य में टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है और राज्य से प्रोविजनल आईडी मिल चुका है.

- यदि एक पैन पर कई सेंट्रल एक्साइज और सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है. (इस स्थिति में महज एक रजिस्टर्ड कारोबार को एल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोविजनल आईडी दिया जा सकेगा.)

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दूसरा कदम- भरें फॉर्म 20 और दें जरूरी दस्तावेज

सीबीईसी से मिले प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड की मदद से कारोबारियों को जीएसटी कॉमन पोर्टल (https://www.gst.gov.in) पर लॉग इन करना होगा. यहां कारोबारियों को टैक्स के लिए जरूरी फॉर्म 20 भरकर जमा करना होगा. इसके साथ उन्हें कुछ अन्य जरूरी दस्तावेजों (जैसे- PAN, CIN, बैंक खाता और आधार) को भी संलग्न करना होगा.

इन लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन

-मौजूदा समय में टैक्स देने के रजिस्टर्ड कारोबारी

-ऐसे कारोबारी ऑल इंडिया कारोबार तय लिमिट से अधिक है

-ऐसे कारोबारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं

- कैजुअल और गैर-प्रवासी सप्लायर

माइग्रेशन के लिए चार कदम

पहला

कारोबारी अपने मौजूदा ACES अकाउंट में लॉग इन करें. यहां वह अपना पुराना ACES यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करें.

दूसरा

जीएसटीएन के लिए अपना प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड जानने के लिए क्लिक करें अथवा Menu में REG पर क्लिक करें और अपना लॉगइन पासवर्ड जानें.

तीसरा

प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने के बाद जीएसटी के कॉमन पोर्टल (https://www.gst.gov.in) पर इस आईडी पासवर्ड से लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद पोर्टल पर दिए निर्देश के मुताबिक अपना फॉर्म-20 भरें.

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद तीन वर्किंग दिन के बाद आपके माइग्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा. इस प्रक्रिया के पूरा होने की सूचना औपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस अथवा दोबारा जीएसटी कॉमन पोर्टल पर लॉन इन कर मिल सकती है.

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