Advertisement

साउथ एमसीडी ने सीलिंग को रोकने का प्रस्ताव किया पारित

साउथ एमसीडी ने बुधवार को 140 सड़कों को मिक्स यूज घोषित किये जाने और शॉप कम रेजिडेंस भूखण्डों में हो रही सीलिंग को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
रवीश पाल सिंह/राहुल विश्वकर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 07 जून 2018,
  • अपडेटेड 6:02 AM IST

साउथ एमसीडी ने बुधवार को 140 सड़कों को मिक्स यूज घोषित किये जाने और शॉप कम रेजिडेंस भूखण्डों में हो रही सीलिंग को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया है.

दरअसल, बुधवार को सदन में सर्वे करवाने के बाद पहचान की गई सड़कों को मिक्स यूज का घोषित कर मास्टर प्लान 2021 में शामिल किये जाने पर चर्चा की गई. इस दौरान नेता सदन कमलजीत सहरावत ने इन तीन मुद्दों पर अलग-अलग प्रस्ताव रखे, जिन्हें पारित किया गया. मिक्स यूज के अंतर्गत जिन 351 सड़कों को मिक्स यूज घोषित करने की प्रक्रिया जारी है, उनमें से 140 सड़कें साउथ एमसीडी के अंतर्गत आती है. दिल्ली सरकार ने इन सड़कों की अधिसूचना जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है.

Advertisement

इसके अलावा ये सम्पत्तियां दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2007 के अंतर्गत संरक्षित हैं. प्रस्ताव में ये अनुरोध किया गया है कि इन सड़कों पर सीलिंग की कार्रवाई नहीं की जाए और इसकी जानकारी डीडीए और एसटीएफ को दी जाए, ताकि दिल्ली के व्यापारियों को राहत मिल सके. इसके अलावा दूसरे प्रस्ताव में कहा कि 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को मास्टर प्लान में संशोधन करने के निर्देश जारी किये हैं और इससे संबंधित प्रस्ताव पर डीडीए ने जनता से सुझाव मांगे हैं.

सुझावों के विश्लेषण के बाद संशोधन की अधिसूचना जारी की जाएगी और सभी शॉप कम रेजिडेंस भूखण्डों में बढ़ा हुआ एफएआर लागू होगा. प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रक्रिया पूरी होने तक शॉप कम रेजिडेंस भूखण्डों में सीलिंग न की जाए और इस प्रस्ताव की जानकारी डीडीए को भी दी जाए.

Advertisement

इसी तरह जिन सड़कों पर मिक्स यूज व्यापार जारी है और उनका सर्वे अभी नहीं कराया गया उन पर भी सीलिंग की आशंका बनी रहती है. इसलिए इन सड़कों का सर्वे जोन स्तर पर कराया जाए. सर्वे रिपोर्ट डीडीए और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजी जाए ताकि इन सड़कों को दिल्ली सरकार से पारित करा कर मास्टर प्लान 2021 में शामिल किया जाए.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement